Dehradun Milap : मंगलवार (31 अक्टूबर 2023) को आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य के पूर्व सीएम और टीडीपी चीफ एन चंद्रबाबू नायडू को राहत देते हुए चार हफ्ते के लिए अंतरिम जमानत दे दी. उनको ये जमानत मेडिकल ग्राउंड पर 52 दिनों के बाद मिली है. उनको राज्य की पुलिस ने कौशल विकास घोटाला मामले में गिरफ्तार किया था.
एएनआई के मुताबिक, उनको यह जमानत कई शर्तों के आधार पर दी है. नायडू को 24 नवंबर को आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया है. कोर्ट मुख्य जमानत याचिका पर 10 नवंबर को बहस सुनेगी.
कोर्ट ने उनको अस्पताल जाने के अलावा किसी अन्य कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लेने का आदेश दिया है. हाई कोर्ट ने चंद्रबाबू नायडू को मीडिया और राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा न लेने का भी आदेश दिया है.
क्या है कौशल विकास घोटाला? 371 करोड़ रुपये घोटाले का आरोप
यह योजना हैदराबाद और प्रदेश के बाकी इलाकों में भारी उद्योगों में काम करने के लिए युवाओं को जरूरी कौशल प्रशिक्षण देना चाहती थी. इसके लिए एक प्राइवेट कंपनी को टेंडर दिया गया. आरोप है कि योजना के तहत छह क्लस्टर्स बनाए गए और इन पर कुल 3300 करोड़ रुपये खर्च होने थे. जिसमें हर क्लस्टर पर 560 करोड़ रुपये खर्च होने थे.सीआईडी की जांच के मुताबिक 2015 में कौशल विकास निगम ने सीमेंस के साथ 3300 करोड़ रुपये का समझौता किया था. जिसके तहत लोगों को विभिन्न कौशल में प्रशिक्षित किया जाना था. इस राशि में से 10 फीसद राज्य सरकार को अपने हिस्से के रूप में दिया जाना था. हालांकि सीमेंस ने अपना 90 फीसद योगदान नहीं दिया और इसके बजाए सरकारी फंड का इस्तेमाल किया.