धामी कैबिनेट का बड़ा फैसला, आपदा में महिलाओं और बच्चों को मिलेगी तुरंत आर्थिक सहायता, जानिए कितनी और कैसे

Dehradun Milap : उत्तराखंड में धामी कैबिनेट ने बड़ा फैसले लेते हुए आपदा में महिलाओं और बच्चों को तुरंत आर्थिक सहायता देने के लिए नियमावली को मंजूरी दे दी है। अब उत्तराखंड में आपदा या आकस्मिक दुर्घटना में अनाथ हुए बच्चों, किशोरियों, आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं और वृद्ध महिलाओं को तुरंत आर्थिक मदद मिल सकेगी।
इसके लिए राज्य कैबिनेट ने ‘मुख्यमंत्री महिला एवं बाल विकास बहुमुखी सहायता निधि नियमावली’ को मंजूरी दे दी है। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि इस योजना के लिए कोष का निर्माण अंग्रेजी शराब पर सैस लगाकर किया जाएगा।
इस कॉरपस फंड से पीड़ितों को स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल विकास, रहने-खाने जैसी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए सहायता दी जाएगी। मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि मदद में देरी नहीं होगी। नियमावली में इसके तहत आने वाले आवेदनों के निस्तारण की समय सीमा पहले ही निर्धारित कर दी गई है। पात्र से आवेदन मिलने पर ब्लॉक स्तरीय संयुक्त टीम अधिकतम ₹5000 की धनराशि तुरंत जारी कर सकेगी। इसके बाद ₹10000 से ₹25000 तक की सहायता राशि पर जनपद स्तरीय कमेटी निर्धारित 15 कार्य दिवस के भीतर निर्णय लेगी और पीड़ित को डीबीटी के जरिए मदद दी जाएगी।
कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने बताया कि जिन मामलों में और ज्यादा आर्थिक मदद की जरूरत है उसके लिए राज्य स्तर पर कमेटी गठित की जाएगी और यह कमेटी ₹500000 तक की धनराशि के प्रस्ताव को स्वीकृत करेगी।

  • ब्लॉक स्तरीय टीम 5,000 तक की राशि तुरंत जारी कर सकेगी।
  • 10,000 से 25,000 तक की राशि पर जनपद स्तरीय समिति 15 कार्य दिवस में निर्णय लेगी।
  • 5 लाख तक की मदद के लिए राज्य स्तरीय समिति गठित की जाएगी।
  • कई अतिरिक्त लाभ भी होंगे शामिल
  • इस निधि से केवल नकद सहायता ही नहीं, बल्कि जरूरतमंदों को विशेष सुविधाएं भी दी जाएंगी, जैसे:
  • फूड किट, न्यूट्रिशन किट, मेडिकल किट, स्वच्छता किट
  • प्राकृतिक आपदा या दुर्घटना की स्थिति में एम्बुलेंस, भोजन, और आवास की त्वरित व्यवस्था
  • गर्भवती महिला और उनके परिजन के लिए एक सप्ताह की आवास व यात्रा सुविधा
  • कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की आर्थिक रूप से कमजोर छात्राओं को कोचिंग सहायता
  • मनरेगा कार्यस्थलों पर महिलाओं और बच्चों के लिए न्यूट्रिशन किट व अस्थायी शेल्टर
  • निर्माण कार्यों में लगी महिलाओं और उनके 6 साल तक के बच्चों को दुर्घटना के समय तत्काल नकद सहायता

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