Dehradun Milap : लोकसभा चुनाव और होली से पहले उत्तराखंड की धामी सरकार ने प्रदेश के करीब करीब ढाई लाख कर्मचारियों, पेंशनरों व पारिवारिक पेंशनरों को महंगाई भत्ता (डीए) की सौगात दी है। केंद्र के बाद प्रदेश सरकार ने भी महंगाई भत्ते में चार फीसदी बढ़ोतरी की है। इस तरह महंगाई भत्ता 46 प्रतिशत से बढ़कर 50 प्रतिशत हो गया है।
जारी आदेश में कहा गया है कि बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता सातवां वेतनमान ले रहे राज्य कर्मचारियों के अलावा सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं व शहरी स्थानीय निकायों के नियमित व पूर्णकालिक कर्मचारियों, कार्य प्रभारित कर्मचारियों, यूजीसी वेतनमानों में कार्यरत पदधारकों को मिलेगा।
डीए बढ़ोतरी का भुगतान उन्हें एक जनवरी से 2024 से 29 फरवरी तक अवशेष एरियर के रूप में दिया जाएगा। एक मार्च 2024 से महंगाई भत्ते का भुगतान नियमित रूप से वेतन के साथ किया जाएगा।
अंशदायी पेंशन योजना वाले कर्मचारियों के पेंशन अंशदान व उतनी ही धनराशि सरकार के अंश के साथ नई पेंशन योजना से संबंधित खाते में जमा होगी। शेष धनराशि का नकद भुगतान होगा। महंगाई भत्ता बढ़ोतरी का लाभ राज्य के अधीन कार्यरत अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को मिलेगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों व सार्वजनिक उप्करमों के लिए कर्मचारियों के लिए अलग से आदेश जारी होगा। वित्त विभाग ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत राज्य सरकार के सिविल और पारिवारिक पेंशनरों को 46 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत महंगाई राहत देने का निर्णय लिया है।
सरकारी पेंशनरों के समान पेंशन या पारिवारिक पेंशन ले रहे विद्यालयी शिक्षा, प्राविधिक शिक्ष विभाग के अधीन राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के ऐसे शैक्षिक व शिक्षणेत्तर पेंशनरों को भी बढ़ी हुई महंगाई राहत का लाभ मिलेगा। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद, सचिवालय संघ और अन्य कर्मचारी संगठनों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से चार फीसदी डीए जारी करने का अनुरोध किया था। मुख्यमंत्री ने सभी कर्मचारी संगठनों को आज ही डीए का आदेश जारी करने का आश्वासन दिया था। डीए का आदेश जारी होने के बाद कर्मचारी संगठनों ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया है