शिक्षा विभाग से कोचिंग सेंटर्स की लिस्ट तलब, कोचिंग के संचालन को लेकर जारी हुए ये सख्त गाइडलाइ

Dehradun Milap :  दिल्ली के कोचिंग सेंटर में हुए हादसे के बाद प्रदेश में कोचिंग सेंटर्स को लेकर सख्ती शुरू हो गई। देहरादून में प्रशासन ने शिक्षा विभाग से कोचिंग सेंटर्स की लिस्ट तलब की है और मानसून और अतिवृष्टि के दौरान कोचिंग सेंटर्स में गतिविधियां न करने के निर्देश दिए हैं।
देहरादून की जिलाधिकारी सोनिका ने वर्चुअल माध्यम से जनपद में संचालित विभिन्न कोचिंग सेन्टर एवं ऐसे भवन जिनके बेसमेंट में विभिन्न प्रकार की गतिविधियां संचालित हो रही हैं, के साथ बैठक की।
जिलाधिकारी ने बताया कि उत्तराखण्ड राज्य में संचालित विभिन्न कोचिंग सेंटर एवं ऐसे भवन जिनके बेसमेन्ट में विभिन्न प्रकार की मानवीय गतिविधियां संचालित हो रही है, की जांच भवन उप-नियमों और सुरक्षा संबंधी अन्य मानकों/ नियमों के लिए निर्देशित किया गया है। जिलाधिकारी ने एमडीडीए, पुलिस, नगर निगम सहित सम्बन्धित विभागों के निर्देशित किया कि आपसी समन्वय से कार्य करते हुए कोचिंग सेन्टर का निरीक्षण कर मानकों जांच करें। उन्होंने निर्देशित किया कि अभियान चलाते हुए जनपद में संचालित कोंचिंग सेन्टर एवं मॉल के बेंसमेंट में मानवीय गतिविधि न हो इसका परिपालन करवाने तथा अपर जिलाधिकारी प्रशासन को मॉनिटिरिंग करने के निर्देश दिए।
उन्होंने निर्देशित किया कि मानसून और संभावित अतिवृष्टि के दृष्टिगत कोई अप्रिय घटना घटित न हो इसके लिए कोचिंग संस्थानों को बंद रखने, सुरक्षा मानकों के अनुपालन की स्थिति, भवन निर्माण एवं विकास उपविधि, के अनुपालन की स्थिति, फॉयर एक्जिट व्यवस्था, कोचिंग संस्थानों में प्रवेश एवं निकास की पर्याप्त व्यवस्था और इमरजेंसी की स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपायों की व्यवस्था पर निरीक्षण स्पष्ट रिपोर्ट प्रस्तुत करगें।

जिलाधिकारी ने शहर क्षेत्र में नगर मजिस्ट्रेट देहरादून और सभी उप जिलाधिकारियों को सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों के साथ शहर में संचालित कोचिंग सेन्टर का निरीक्षण करते हुए अपने-अपने क्षेत्र में संचालित कोचिंग सेन्टर पर शासन द्वारा दिए गए बिन्दुओं पर जांच कर आख्या प्रेषित करें। उन्होंने शिक्षा विभाग को कोचिंग सेन्टर की सूची प्रेषित करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने अपर जिलाधिकारी प्रशासन को समस्त कार्यवाही की मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। उत्तराखण्ड शासन द्वारा राज्य में संचालित विभिन्न कोचिंग सेन्टर एवं ऐसे भवन जिनके बेसमेंट में विभिन्न प्रकार की मानवीय गतिविधियां संचालित हो रही है, की जांच भवन उप-नियमों और सुरक्षा संबंधी अन्य मानकों/ नियमों के आलोक में कराये जाने का निर्णय लिया गया है। उत्तरखण्ड शासन द्वारा जनपद स्तर पर उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण उत्तराखण्ड, की अध्यक्षता में समिति गठित की हैं, नगर आयुक्त/अधशासी नगर निगम/नगर निकाय, जिलाधिकारी द्वारा नामित अधिकारी, जिला अग्निशमन अधिकारी तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा नामित अधिकारी सदस्य बनाए गए हैं।

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