Dehradun Milap : उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोक और निजी संपत्ति क्षति वसूली कानून का हवाला देते हुए लोकतंत्र में मत की ताकत से अवगत कराया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट कर यह जानकारी साझा की है।
सीएम धामी ने ट्वीट कर लिखा कि ‘देवतुल्य जनता के एक वोट की ताकत का ही परिणाम है कि देवभूमि की शांति व्यवस्था को बनाए रखने एवं राज्य की संपत्ति की सुरक्षा हेतु ‘उत्तराखण्ड लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली कानून’ लाया गया है। उत्तराखण्ड के मूल स्वरूप को बनाए रखने एवं दंगाइयों से सख्ती से निपटने के लिए हम संकल्पित हैं।’
उत्तराखंड सरकार हाल ही में लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली अध्यादेश लेकर आई है। राज्यपाल से मंजूरी मिलने के बाद इस अध्यादेश ने कानूनी रूप ले लिया है। उत्तराखंड सरकार द्वारा इसे लागू भी कर दिया गया है। अब प्रदेश में विरोध प्रदर्शन और दंगे जैसी घटनाओं में सरकारी और निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वालों से ही इसकी भरपाई की जाएगी। यह कानून देश के अन्य राज्यों में लागू कानूनों से कठोर है। धामी सरकार के मंत्रिमंडल द्वारा पिछले दिनों इस अध्यादेश को मंजूरी दे दी गई थी।