Dehradun Milap : झारखंड हाई कोर्ट ने भूमि घोटाले में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जमानत दे दी है। हेमंत सोरेन को जनवरी 2024 में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने भूमि घोटाले के मामले में गिरफ्तार किया था।
हेमंत सोरेन के वकील अरुणाभ चौधरी ने दावा किया है कि अदालत ने उन्हें अपराध का दोषी नहीं पाया है। हाई कोर्ट ने 13 जून को हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
हेमंत सोरेन को जमानत मिलने के बाद क्या बोले उनके वकील?
हेमंत सोरेन के वकील अरुणाभ चौधरी ने पीटीआई से कहा, “सोरेन को जमानत दे दी गई है। अदालत ने माना है कि प्रथम दृष्टया वह अपराध के लिए दोषी नहीं है और जमानत पर रहते हुए याचिकाकर्ता द्वारा अपराध करने की कोई संभावना नहीं है।” हेमंत सोरेन फिलहाल रांची की बिरसा मुंडा जेल में बंद हैं। वह झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) के कार्यकारी अध्यक्ष हैं।
ईडी हेमंत सोरेन के खिलाफ जालसाजी के जरिए फर्जी तरीके से जमीन बेचने और खरीदने के आरोपों की जांच कर रही है। गिरफ्तारी के बाद हेमंत सोरेन ने सीएम पद से इस्तीफा दिया था।
हेमंत सोरेन को 31 जनवरी को ED ने किया था गिरफ्तार
हेमंत सोरेन को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 31 जनवरी को गिरफ्तार किया था। उनके वकील ने तर्क दिया था कि हमेंत सोरेन को गलत तरीके से निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने इसे राजनीति से प्रेरित और मनगढ़ंत मामला बताया।
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने अदालत को बताया था कि उन्होंने राज्य की राजधानी में 8.86 एकड़ जमीन हासिल करने के लिए अपने पद का दुरुपयोग किया। प्रवर्तन निदेशालय के वकील एसवी राजू ने दावा किया कि गवाहों ने अवैध भूमि सौदे में हेमंत सोरेन की संलिप्तता की पुष्टि की है।