Dehradun Milap : भारतीय रिजर्व बैंक देश के बैंकों का नियामक है और बैंकों में मिलने वाली किसी भी अनियमितता पर एक्शन लेता रहता है. रिजर्व बैंक की ओर से समय-समय पर कई बैकों और वित्तीय संस्थाओं के खिलाफ कदम लेने की खबरें आती रहती हैं. ताजा खबर में रिजर्व बैंक ने एक और बड़े बैंक के खिलाफ एक्शन लिया है और इस पर लाखों रुपये का जुर्माना ठोका है.
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने डिपॉजिट पर ब्याज दर और बैंकों में कस्टमर सर्विसेज पर कुछ निर्देशों के कंप्लाइंस (अनुपालन) में खामी के लिए साउथ इंडियन बैंक पर 59.20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. बैंक ने यह जानकारी दी है. बैंक की 31 मार्च, 2023 तक वित्तीय स्थिति के बारे में भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक के ऑडिट वैल्यूएन के लिए एक टेस्ट किया गया था.
आरबीआई के निर्देशों और संबंधित कॉरोस्पोंडेंस के नॉन कंप्लाइंस के आधार पर साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड को एक नोटिस जारी किया गया था. नोटिस पर बैंक के जवाब और व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए वर्बल प्रेसेंटेशन पर विचार करने के बाद आरबीआई ने पाया कि बैंक के खिलाफ लगाए गए आरोप सही हैं, जिसके लिए मौद्रिक जुर्माना या मॉनिट्री पेनल्टी लगाया जाना जरूरी है.
आरबीआई ने कहा कि साउथ इंडियन बैंक ने SMS या ई-मेल या लेटर के जरिए कुछ कस्टमर्स को जानकारी दिए बिना मिनिमम बैलेंस/एवरेज मिनिमम बैलेंस रकम न बनाए रखने पर पेनल्टी और चार्ज लगाए थे. इसके खिलाफ आरबीआई ने बैंक के खिलाफ ये कार्रवाई की है.
आरबीआई ने कहा कि यह जुर्माना वैधानिक और रेगुलेरी कंप्लाइंस में कमियों पर आधारित है. इसका मकसद बैंक के अपने कस्टमर्स के साथ किए गए किसी भी ट्रांजेक्शन या समझौते की वैधता पर कोई असर डालना नहीं है.