Dehradun Milap : उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की दिशा में सरकार ने तेजी से कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने राज्य स्थापना दिवस 9 नवंबर तक इसे लागू करने के संकेत दिए हैं। ऐसे में शासन स्तर से तैयारियां तेज हो गई हैं।
आज मुख्य सचिव राधा रतूड़ी और उत्तराखण्ड समान नागरिक संहिता की समिति के सदस्य शत्रुघ्न सिंह की अध्यक्षता में बीजापुर अतिथिगृह में उत्तराखण्ड समान नागरिक संहिता की नियमावली बनाने के संबंध में समीक्षा बैठक सम्पन्न हुई।
आज की बैठक में गृह, पुलिस, स्वास्थ्य, आबकारी, अल्पसंख्यक, संस्कृति, खाद्य व नागरिक आपूर्ति, ऊर्जा, नियोजन, वित्त विभाग के सहयोग व समन्वय से उत्तराखण्ड यूसीसी की नियमावली बनाने से सम्बन्धित विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की गई। मुख्य सचिव राधा रतू़ड़ी व उत्तराखण्ड यूसीसी सदस्य शत्रुघ्न सिंह ने यूसीसी के क्रियान्वयन के लिए बनने वाली नियमावली को अन्तिम रूप देने में सभी विभागों को सहयोग व समन्वय के निर्देश दिए हैं। यूसीसी सदस्य मनु गौऱ, सुरेखा डंगवाल, पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार समेत कई विभागों के प्रमुख और अधिकारी मौजूद रहे।
उत्तराखंड के राष्ट्रपति की ओर से समान नागरिकता संहिता कानून (Uniform Civil Code Law) के विधेयक को मंजूरी दे गई है। उत्तराखंड के स्थापना दिवस से पहले यह राज्य में लागू हो जाएगा। इसको लेकर सीएम धामी ने भी अपनी तरफ से मंजूरी देते हुए इसे जल्द लागू करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की है। सीएम धामी ने पहली कैबिनेट की बैठक में समान नागरिक संहिता बनाने के लिए एक विशेषज्ञ समिति के गठन का निर्णय लिया और 27 मई 2022 को उच्चतम न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई के नेतृत्व में पांच सदस्यीय समिति गठित की। इसके लिये 43 जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किये जाने पर समिति को विभिन्न माध्यमों से लगभग 2.33 लाख सुझाव प्राप्त हुए। प्राप्त सुझावों का अध्ययन कर समिति ने उनका रिकॉर्ड समय में विश्लेषण कर अपनी विस्तृत रिपोर्ट 02 फरवरी 2024 को सरकार को सौंपी तथा 7 फरवरी को विधान सभा द्वारा पारित कर 11 मार्च को राष्ट्रपति द्वारा इसे स्वीकृति प्रदान की है।