पूर्व BJP मंत्री के बेटे समेत तीनों दोषियों को उम्रकैद, अदालत ने सुनाया ऐतिहासिक फैसला

Dehradun Milap :  उत्तराखंड की एक विशेष अदालत ने बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में ऐतिहासिक निर्णय सुनाते हुए पूर्व बीजेपी मंत्री विनोद आर्य के बेटे पुलकित आर्य समेत तीनों दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इस फैसले को पीड़िता के परिवार और राज्य की जनता ने न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है।

अंकिता भंडारी, जो एक रिसॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट के तौर पर कार्यरत थीं, की हत्या सितंबर 2022 में कर दी गई थी। पुलकित आर्य, जो उस रिसॉर्ट का मालिक था, पर आरोप था कि उसने अंकिता को अनैतिक मांगें मानने के लिए मजबूर किया और विरोध करने पर उसे साथी कर्मचारियों के साथ मिलकर ऋषिकेश के पास चिल्ला नहर में धक्का दे दिया। बाद में अंकिता का शव नहर से बरामद किया गया था।

इस मामले ने पूरे देश में आक्रोश फैला दिया था और कई सामाजिक संगठनों व आम नागरिकों ने न्याय की मांग करते हुए प्रदर्शन किए थे। अदालत का यह फैसला उन तमाम लोगों के लिए उम्मीद की किरण है जो न्याय की राह देख रहे थे।

यह निर्णय न केवल अपराधियों को दंडित करता है, बल्कि कानून की सख्ती और निष्पक्षता को भी दर्शाता है।

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