Dehradun Milap : केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि अब सरकारी विभागों में कॉन्ट्रैक्ट नौकरियों में भी SC/ST/OBC/PWD को आरक्षण मिलेगा। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि सरकारी विभागों में 45 दिन या उससे ज्यादा की कॉन्ट्रैक्ट नौकरी नियुक्तियों में SC/ST/OBC/PWD आरक्षण देने का फैसला किया गया है।
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि हमने सभी मंत्रालयों और विभागों को अस्थायी पदों पर इस आरक्षण को सख्ती से लागू करने का निर्देश दे दिया है।
केंद्र सरकार ने ये फैसला कॉन्ट्रैक्ट नौकरियों में SC/ST/OBC/PWD आरक्षण की मांग को लेकर दायर एक याचिका के बाद किया है। केंद्र सरकार ने इस याचिका पर हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया कि 2022 में भारत सरकार द्वारा जारी विज्ञापन में भी इस बारे में हमने जानकारी दी थी।
केंद्र सरकार ने ये भी बताया कि अस्थायी नियुक्तियों में आरक्षण की व्यवस्था 1968 से लागू है। इसे लेकर 2018 और 2022 में भी निर्देश दिए गए थे। जानिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर क्या कहा था? बता दें कि दिसंबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने इस रिट याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया था। जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के पदों और सरकारी नौकरियों में 45 दिनों या उससे अधिक समय तक चलने वाली अस्थायी नियुक्तियों के संबंध में एससी/एसटी/ओबीसी/पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के व्यक्तियों के लिए आरक्षण की मांग की थी।
जिसपर अब केंद्र सरकार ने कहा है कि हम सरकारी विभागों में अस्थायी नियुक्तियों एससी/एसटी/ओबीसी/पीडब्ल्यूडी को आरक्षण दे रहे हैं। इस रिट याचिका में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कल्याण पर संसदीय समिति की एक रिपोर्ट का हवाला दिया गया था। संसदीय समिति की रिपोर्ट में कहा गया है कि सभी सरकारी विभागों में अस्थायी नौकरियों में एससी/एसटी/ओबीसी/पीडब्ल्यूडी को आरक्षण नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि विभाग आरक्षण के निर्देशों का पालन नहीं कर रहा है।