केजरीवाल को दिल्ली हाई कोर्ट से झटका, जमानत पर लगाई रोक

Dehradun Milap : दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है. केजरीवाल के जेल से बाहर आने से पहले ED हाई कोर्ट पहुंच गई है.ईडी की तुरंत सुनवाई की मांग को हाई कोर्ट ने स्वीकार कर लिया. ईडी की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट आज ही सुनवाई करेगा. ईडी की ओर से ASG एसवी राजू दिल्ली हाई कोर्ट में मौजूद हैं. जस्टिस सुधीर कुमार जैन और जस्टिस रविंदर डुडेजा अवकाशकालीन पीठ मामले की सुनवाई करेगी. अरविंद केजरीवाल की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी दलील रखेंगे.

दिल्ली शराब घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने कल यानी गुरुवार को केजरीवाल को नियमित जमानत दी थी. आज केजरीवाल के तिहाड़ से बाहर आने की संभावना थी. लेकिन इससे पहले ईडी केजरीवाल की जमानत के खिलाफ हाई कोर्ट पहुंच गई.

2 जून को केजरीवाल ने किया था सरेंडर

सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए 10 मई को अंतरिम जमानत दी थी. 2 जून को उन्हें शीर्ष अदालत में सरेंडर किया. सरेंडर से पहले अरविंद केजरीवाल ने एक बार सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था. केजरीवाल ने कोर्ट से अपनी अंतरिम जमानत को सात दिन के लिए बढ़ाने की अपील की थी. मगर कोर्ट ने केजरीवाल की अपील को ठुकरा दिया था.

21 मार्च को केजरीवाल की हुई थी गिरफ्तारी

शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने 21 मार्च को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था. इससे पहले उन्हें 9 बार समन भेजा गया था लेकिन वो जांच एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए थे. इसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया था. 22 मार्च को उन्हें कोर्ट में पेश किया गया. यहां से ईडी ने 11 दिन कस्टडी रिमांड ली और पूछताछ करने के बाद एक अप्रैल को तिहाड़ जेल भेज दिया था.

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