सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बड़ी राहत देते हुए सावरकर मानहानि मामले को खारिज कर दिया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट द्वारा राहुल गांधी को जारी समन को भी खारिज कर दिया है। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस शील नागू की पीठ ने कहा कि इस मामले में जरूरी मंजूरी नहीं ली गई थी।
पीठ ने कहा, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल, शिकायतकर्ता के वकील और यूपी सरकार द्वारा दायर हलफनामे में धाराओं की जानकारी नहीं है। ऐसे में मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश खारिज किया जाता है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 17 नवंबर 2022 को भारत जोड़ो यात्रा के दौरान महाराष्ट्र के अकोला जिले में एक रैली के दौरान सावरकर पर टिप्पणी की थी। जिस पर खूब विवाद हुआ था और राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामला दर्ज कराया गया था। हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने 4 अप्रैल 2025 को कहा कि राहुल गांधी सत्र न्यायालय में समीक्षा याचिका दायर कर सकते हैं और इस स्तर पर हाईकोर्ट का हस्तक्षेप गैरजरूरी है।
