सुप्रीम कोर्ट ने यूपीएससी को निर्देश दिया है कि वह हर परीक्षा अधिसूचना में स्क्राइब बदलने की अनुमति कम से कम परीक्षा से सात दिन पहले तक दे। कोर्ट ने स्क्रीन-रीडर सॉफ्टवेयर लागू करने की विस्तृत योजना दो महीने में हलफनामे के रूप में मांगी है, ताकि दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए परीक्षाएं सुलभ बन सकें।
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) को निर्देश दिया कि वह अपनी आने वाली सभी परीक्षा अधिसूचनाओं में एक स्पष्ट प्रावधान शामिल करे, जिसमें योग्य उम्मीदवारों को परीक्षा की तारीख से कम से कम सात दिन पहले तक अपने स्क्राइब (लिखने वाले सहायक) को बदलने की अनुमति दी जाए।
दो महीने के भीतर दायर करना होगा हलफनामा
कोर्ट ने यूपीएससी से दो महीने के भीतर एक विस्तृत अनुपालन हलफनामा दाखिल करने को भी कहा है। इस हलफनामे में दृष्टिबाधित उम्मीदवारों के लिए स्क्रीन-रीडर सॉफ्टवेयर को लागू करने, उसकी समयसीमा, परीक्षण और उपयोग से जुड़ी पूरी योजना का विवरण देने को कहा गया है।
