दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार की दिल्ली जिमखाना क्लब, इंडियन पोलो क्लब और दिल्ली रेस क्लब की मूल्यवान जमीन से जुड़ी योजना पर कड़े सवाल पूछे हैं।
दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार की दिल्ली जिमखाना क्लब, इंडियन पोलो क्लब और दिल्ली रेस क्लब की मूल्यवान जमीन से जुड़ी योजना पर कड़े सवाल पूछे हैं। न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने साफ कहा, प्रदूषण से पहले ही घुट रही दिल्ली की सांसें अब और भी छोटी हो जाएंगी, क्योंकि नई दिल्ली नगर पालिका क्षेत्र की बची-खुची हरी-भरी जगहों को भी सरकार ले रही है। थोड़ी-बहुत सांस लेने की जगह बची है, वह भी चली जाएगी। हम सब घुटकर मर जाएंगे।
हाईकोर्ट ने याचिका का निस्तारण करते हुए पटियाला हाउस कोर्ट को 10 जून तक खाली करने के नोटिस पर स्टे एप्लीकेशन का फैसला करने का निर्देश दिया। पोलो क्लब को बीस जून तक खाली किए जाने का नोटिस दिया गया है।
बहुमंजिला इमारतों में सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा
केंद्र सरकार के स्थायी वकील अशीष दीक्षित ने दलील दी, यह जमीन सार्वजनिक व रक्षा प्रयोजनों के लिए जरूरी है। न्यायमूर्ति कृष्णा ने सरकार के तर्क को खारिज करते हुए पूछा-हाइराइज बनाना कैसे जनहित में है? हाइराइज इमारतों से भरी दिल्ली में अब सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। भगवान सबको बचाए, अगर यही दिल्ली में रहने का तरीका है।
